मुलायम सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर

लखनऊ. सस्पेंड किए गए आईपीएस अमिताभ ठाकुर को फोन पर कथित तौर पर धमकी देने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर दिया है। सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने अमिताभ ठाकुर की अर्जी और हजरतगंज थाने के रिपोर्ट न दर्ज करने पर सीआरपीसी की धारा 156 ;3द्ध के तहत मुकदमा दर्ज करने और कोर्ट को इस केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का ऑर्डर दिया।
अदालत ने इससे पहले राजधानी की हजरतगंज कोतवाली के इंस्पेक्टर से इस मामले में आख्या मांगी थी। इस पर इंस्पेक्टर विजयमल सिंह यादव ने कोर्ट को बताया था कि मुलायम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर अमिताभ ठाकुर पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। सीजेएम ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा है कि भले ही अमिताभ पब्लिसिटी लेना चाहते थेए लेकिन पुलिस ने ये जानकारी नहीं दी कि उनकी एफआईआर पर मुलायम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया या नहीं। अदालत के मुताबिक वादी की ओर से दिए गए साक्ष्यों के तहत ये आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी का मामला लगता है।
आईजी अमिताभ ठाकुर का कहना था कि उनके मोबाइल पर 10 जुलाई की शाम 4.43 बजे 0522.2235477 नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि मुलायम सिंह यादव बात करना चाहते हैं। इसके बाद उनसे दो मिनट 10 सेकंड तक बातचीत में मुलायम सिंह ने धमकाने के अंदाज में कहा कि सुधर जाओ। उन्होंने फिरोजाबाद के जसराना की घटना का हवाला दिया था। बता दें कि फिरोजाबाद में एसपी रहते वक्त अमिताभ ठाकुर को मुलायम सिंह के समधी रामवीर सिंह ने पिटवाया था। जिसकी एफआईआर उस वक्त अमिताभ ने दर्ज कराई थी।

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