इमरान ख़ान की मुश्किल बढ़ गई तोशख़ाना मामले में ग़ैर ज़मानती गिरफ़्तारी वारंट रद्द करने की याचिका ख़ारिज

स्टार एक्सप्रेस संवाददता

पाकिस्तान इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की मुश्किले बढ़ गई है कोर्ट ने तोशख़ाना मामले में ग़ैर ज़मानती गिरफ़्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

इमरान ख़ान को  सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा

 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की मुश्किल बढ़ गई है तहरीक-ए-इंसाफ़ के चीफ़ इमरान ख़ान को इस्लामाबाद की एक ज़िला और सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सोमवार को इमरान ख़ान की उस अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया, जिसमें तोशख़ाना मामले में उनके ख़िलाफ़ जारी ग़ैर-ज़मानती गिरफ्तारी वारंट को कैंसिल करने का मुतालबा किया गया था। इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाख़ाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान की उस अर्ज़ी पर अपना फैसला महफ़ूज़ रख लिया जिसमें उन्होंने अपने गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की अपील की है।

इमरान ख़ान ने सेशन कोर्ट का सम्मान किया
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के वकील अली बुख़ारी, क़ैसर इमाम और गौहर अली ख़ान ज़िला और सेशन कोर्ट में पेश हुए, जहां बुख़ारी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने हमेशा अदालत के आदेशों पर अमल किया है। इमाम ने दलील दी कि अगर 70 साल के इमरान ख़ान को 7 मार्च को अदालत में पेश होना है, तो इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस पर जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सद्र को वारंट कैंसिल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख़ करना चाहिए। बहरहाल, इमाम ने जस्टिस से कहा कि वे चाहते हैं कि सेशन कोर्ट वारंट कैंसिल करे।

 28 फरवरी को जारी हुआ था ग़ैर ज़मानती वारंट
28 फरवरी को एडिशनल सेशन कोर्ट जस्टिस ज़फ़र इक़बाल ने तोशाख़ाना मामले में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया था। पाकिस्तान में तोशाख़ाना एक सरकारी डिपार्टमेंट है, जहां अन्य देशों की सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों के ज़रिए प्रेसिडेंट, पीएम, मेंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए तोहफ़ों को रखा जाता है। इमरान ख़ान पर तोशाख़ाना में रखे गये तोहफों को कम दाम पर ख़रीदने और फिर उसे बेचकर फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम है।

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