Uttarakhand: अब ड्राइविंग लाइसेंस में दस्तावेज के बदले जा रहे हैं नियम
स्टार एक्सप्रेस/संवाददाता
देहरादून: अब विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी से भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के संबंध में ड्राफ्ट सचिव परिवहन को भेजा है। इस पर सुझाव मांगे गए हैं। इससे 30 तरह के दस्तावेज से डीएल बनाने की राह आसान हो जाएगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मान्य दस्तावेज की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, जिसमें नाम, पते, उम्र को सत्यापित करने के लिए 30 दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए लाइसेंस लिया जा सकता है।
मंत्रालय ने इस पर राज्यों समेत सभी स्टेक होल्डर्स से 10 मई तक सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इससे लोगों को आसानी होगी। इस नियम से लोगों को अपनी आयु, पता, नागरिकता आदि साबित करने के कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। अभिलेखों का जो दायरा बढ़ाया गया है, वह यूआईडीएआई के उन दस्तावेजों से लिया गया है, जिससे आधार अपडेट कराने में इस्तेमाल किया जाता है।