UP सरकार को HC का सख्त आदेश, “तीन से चार महीने में सभी प्रदेशवासियों का किया जाए टीकाकरण”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा है कि आने वाले तीन से चार महीने में सभी प्रदेशवासियों का टीकाकरण कर लिया जाए. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कहा कि वैक्सीन खरीदने के लिए आप किसी भी तरह की लंबी प्रक्रिया जैसे टेंडर निकालने के बजाय आप वैक्सीन निर्माता कंपनी से वैक्सीन की डोज मंगवाए.

अदालत का मानना है कि सरकार ने बड़े शहरों को ज़्यादा फोकस किया और ग्रामीण इलाके, कस्बे और छोटे शहरों में पर्याप्त इंतजाम नहीं किये. इसके अलावा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार से शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के टीकाकरण की विशेष व्यवस्था को लेकर भी जवाब तलब किया.

अदालत ने यूपी में वैक्सीन की कमी पर भी चिंता जताई और इसके लिए की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया लंबी होती है और राज्य को जल्द से जल्द ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन की ज़रुरत है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आगे कहा कि प्रदेश में संक्रमण फैलने की दर में कुछ कमी जरूर आई है पर यह समय कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करने का समय है.

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