गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क
डीएम के आदेश पर कुर्क की गई 90 लाख की संपत्ति, आरोपी पर गौकशी समेत कई मुकदमे है दर्ज
स्टार एक्सप्रेस/ संवाददाता
हरदोई: जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 90 लाख रुपये की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क की है। जिसमें माधौगंज पुलिस ने एक मकान व तीन दुकानों की डुग्गी पिटवाकर कुर्की की कार्रवाई की है।
मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मटियामऊ निवासी जमालुद्दीन उर्फ जुद्दी पर गोवध अधिनियम सहित कई मुकदमे दर्ज है। एएसपी दुर्गेश सिंह ने बताया कि आरोपी ने गिरोह बनाकर अवैध रूप से सम्पति अर्जित कर रखी थी। जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पर पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
इसी के चलते जिलाधिकारी के आदेश पर उपजिलाधिकारी राहुल कश्यप विश्वकर्मा, क्षेत्राधिकारी सतेंद्र सिंह, कोतवाल शेषनाथ सिंह, माधौगंज एसओ सुब्रत त्रिपाठी ने गांव जाकर पहले डुग्गी पिटवाई। फिर अवैध रूप से धन अर्जित कर बनाया गया एक मकान व तीन दुकानों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने जिसकी कीमत 90 लाख रुपये से अधिक आंकी है।इस सम्बंध में उपजिलाधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अवैध रूप से धन अर्जित कर मकान व दुकान बनाई थी। जिसे गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया। इस मौके पर चौकी इंचार्ज वालेंद्र मिश्र सहित तहसील प्रशासन के अन्य लोग मौजूद रहे।