यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ MP-MLA कोर्ट ने जारी किया वारंट

इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी

स्टार एक्सप्रेस संवाददता

लखनऊ: यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अजय कुमार लल्लू के खिलाफ ये वारंट साल 2020 में मारपीट और तोड़फोड़ को लेकर दर्ज एक केस में जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अजय कुमार लल्लू के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट ने वारंट जारी किया है।लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वहीं, संदीप सिंह के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है।

जानकारी के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर होर्डिंग लगी थी। इस होर्डिंग में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं लगी थी। इसे लेकर खूब हंगामा मचा था। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की थी। विवाद इतना बढ़ गया था कि मारपीट भीहो गई थी।

इसे लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इन दोनों नेताओं के हाजिर न होने को लेकर अब कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसीजेएम अंबरीश श्रीवास्तव ने यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ वारंट जारी किया है।

बताया जाता है कि कोर्ट ने अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह के खिलाफ 20 हजार का जमानती वारंट किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 मार्च को होगी। गौरतलब है कि यूपी कांग्रेस कार्यालय पर लगी होर्डिंग में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर न होने के बाद हुए बवाल को लेकर कांग्रेस के ही एक नेता ने पुलिस को तहरीर दी थी।

पूर्व प्रदेश सचिव ने दर्ज कराया था केस

यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह के खिलाफ जिस मामले में वारंट जारी हुआ है, वह मामला कांग्रेस के ही एक पूर्व पदाधिकारी ने दर्ज कराया था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील कुमार राय ने 25 दिसंबर 2020 को लखनऊ के हुसैनगंज थाने में तहरी थी। सुनील कुमार राय की तहरीर पर हुसैनगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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