यूपी सरकार का फैसला अब कोई नहीं मरेगा भूख से 2रू मे गेहूं और0 3 रु मे चावल ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को राज्य में लागू करने के लिए सहमति बन गई। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को 3 चरणों में लागू किया जायेगा।
बैठक में खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद सुधीर गर्ग, आयुक्त खाद्य एवं रसद अजय चैहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को प्रदेश में लागू करने के लिए काफी गहनता से विचार-विमर्श किया गया। इसके उपरान्त यह सहमति बनी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को प्रदेश में 3 चरणों में लागू किया जाए। इसके तहत, प्रथम चरण में 24 जनपदों में, दूसरे चरण में 26 जनपदों में तथा तीसरे चरण में अवशेष 25 जनपदों में यह अधिनियम लागू किया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में किए गए प्राविधान के अनुसार अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी परिवार की 2 श्रेणियां होंगी। इन्हें प्रत्येक माह सस्ते दर पर खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा। अधिनियम के तहत, अन्त्योदय श्रेणी के परिवार को हर महीने 35 किलो ग्राम खाद्यान तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो ग्राम खाद्यान प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत खाद्यान्न सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से तथा चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगा। इस अधिनियम के लागू होने से प्रदेश की 15 करोड़ 21 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी।

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