पंचायतों के साथ नहीं होगा प्रधानों का चुनाव, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद ()। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव के साथ ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं होगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला दिया। कोर्ट ने आरक्षण में धांधली को लेकर जिला पंचायतों के चुनाव में आरक्षण व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने ये फैसला दिया है। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार कि तरफ से स्थाई वकील रामानंद पांडेय ने सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, ऐसे में कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लिहाजा ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं। बता दें, यूपी में पंचायत चुनावों के तारीखों का एलान कर दिया गया है। इसके तहत पहले दौर में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव अक्टूबर में चार फेज में होंगे। एक नवंबर को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद यूपी में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। यूपी में गौतमबुद्धनगर को छोड़कर बाकी 74 जिलों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 77,576 पदों और जिला पंचायत सदस्यों के 3112 पदों के लिए मतदान होंगे।

Related Articles

Back to top button