यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाए तो क्या करें और कहां शिकायत करें, तुरंत ये 3 काम करें

RPF GRP Complaint Train: भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान सामान चोरी होने की कई घटनाएं होती रही हैं। इसके कारण यात्रियों को अक्सर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। जहां कुछ लोग अपना सामान वापस पाने में कामयाब हो जाते हैं, वहीं कुछ लोगों को सालों बाद भी अपना सामान नहीं मिल पाता। रेलवे अधिकारियों के पास बार-बार पूछताछ करने और चक्कर लगाने से यात्री अक्सर थक जाते हैं।

हालांकि, अब रेलवे यात्रा के दौरान चोरी हुए सामान को खोजने और उसे वापस दिलाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। कहा जाता है कि ऐसी स्थितियों में तुरंत तीन खास कदम उठाना बहुत ज़रूरी है।

अक्सर जल्दबाजी या लापरवाही के कारण यात्री अपना बैग या कीमती सामान ट्रेन में ही छोड़ देते हैं, या यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाता है। ऐसी स्थितियों में यात्री अक्सर घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें।

भारतीय रेलवे यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए कई खास नियम और डिजिटल सेवाएं देता है। अगर आपकी यात्रा के दौरान ऐसी कोई घटना होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है; कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप अपना सामान वापस पा सकते हैं।

अगर यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और इसकी रिपोर्ट कहां करनी चाहिए?

  • – ट्रेन के चलते समय ही घटना के बारे में तुरंत TTE (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर), कोच अटेंडेंट या ट्रेन गार्ड को बताएं।
  • – ड्यूटी पर मौजूद RPF (रेलवे सुरक्षा बल) या GRP (सरकारी रेलवे पुलिस) की पेट्रोल टीम से FIR फ़ॉर्म मांगें, उसे भरें और जमा करें।
  • – अगर आप पहले ही उतर चुके हैं, तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर GRP पुलिस स्टेशन जाएं और लिखित शिकायत दर्ज कराएं।
  • – ट्रेन से उतरने के बाद, घटना की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत स्टेशन मास्टर के केबिन में जाएं।
  • -स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन पर ज़रूरी संदेश भेज सकते हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि आपका सामान ट्रेन से सुरक्षित उतार लिया जाए।
  • – रेलवे सुरक्षा बल खोए या मिले सामान की तस्वीरें ‘मिशन अमानत’ पोर्टल पर अपलोड करता है, जो अलग-अलग रेलवे ज़ोन की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर सामान की तस्वीरें और जानकारी देखकर अपने सामान की पहचान कर सकते हैं।
  • – अपने मोबाइल फ़ोन से भारतीय रेलवे के ऑल-इन-वन हेल्पलाइन नंबर, 139 पर तुरंत कॉल करें।
  • – कॉल कनेक्ट होने पर, ऑपरेटर को अपना PNR नंबर, ट्रेन नंबर और अपने कोच व सीट की जानकारी दें।
  • – आप ऐप के ज़रिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। Google Play Store या App Store से ‘RailMadad’ ऐप डाउनलोड करें।
  • – ऐप खोलें, ‘Grievance’ (शिकायत) सेक्शन में जाएं, अपना PNR डालें और खोए या चोरी हुए सामान के बारे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

भारतीय रेलवे किससे लेती है लाखों करोड़ का कर्ज, अब तक कितना कर्ज चुकाया; पूरे आंकड़े सामने आए

खोए या चोरी हुए सामान को वापस पाने की प्रक्रिया क्या है?

रेलवे स्टेशन पर मिला सामान—चाहे वह बिना दावे वाला हो या पीछे छूट गया हो—स्टेशन पर सिर्फ़ 24 घंटे तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद, इसे संबंधित रेलवे डिविज़नल ऑफ़िस भेज दिया जाता है। जब आप अपना सामान लेने रेलवे स्टेशन या GRP ऑफ़िस जाएं, तो पक्का करें कि आपके पास अपना ट्रेन टिकट या PNR की कॉपी के साथ-साथ पहचान का कोई मान्य सबूत (जैसे आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस) हो।

Related Articles

Back to top button