30 जून तक बढ़ाई गई पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 

इससे पहले, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 थी

स्टार एक्सप्रेस संवाददाता

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने पैन कार्ड औरआधार कार्ड  को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। नई जानकारी के अनुसार, पैन-आधार लिंक कराने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है।

इसको लेकर PIB ने ट्वीट कर कहा है कि टैक्सपैयर्स को थोड़ी राहत देते हुए आधार को पैन से लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है।

आपको बता दें कि इससे पहले, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 थी।  लेकिन अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हैं। क्योंकि अब आपके पास इस जरूरी काम को निपटाने के लिए 3 महीने का समय दिया जा रहा है। वहीं, अगर आप इस डेडलाइन तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

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