दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- लक्ष्मी पुरी के खिलाफ सभी Tweet डिलीट करें साकेत गोखले

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल :  सोशल वर्कर साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए सभी ट्वीट तुरंत डिलीट करें। साथ ही कहा कि अगर वो डिलीट नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को हटाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने गोखले के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी है।

 

 

 

 

 

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने अवमानना की याचिका दाखिल की हैए जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई है। साकेत गोखले ने ट्वीट किया था कि पुरी ने स्विट्जरलैंड में कुछ संपत्ति खरीदी और ट्वीट में पुरी के पति और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी जिक्र किया था।

 

 

 

 

 

लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले को ट्वीट हटाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा थाए लेकिन गोखले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले इसी महीने 8 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ तथ्यों की जांच करने या किसी सरकारी अधिकारी से संपर्क किए बिना अपमानजनक ट्वीट करने पर कार्यकर्ता साकेत गोखले से सवाल जवाब किया।

 

 

 

 

 

कोर्ट ने टिप्पणी की कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वो कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैंए खासतौर पर उनके द्वारा ट्वीट करके जो प्रथमदृष्टया असत्य है। गोखले एक फ्रीलांसर पत्रकार हैंण् कोर्ट ने इस मामले में 13 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि यानी आपकी कानूनी समझ के मुताबिक कोई टॉमए डिक और हैरी किसी के बारे में कुछ भी इंटरनेट पर लिखा देगाए चाहे उससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ही हानि क्यों नहीं हो। बहस के दौरान पुरी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि ट्वीट मानहानि करने वालेए शरारत पूर्ण और गलत सूचना पर आधारित थे और गोखले को पुरी से सवाल करने का अधिकार नहीं है।

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