हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सईद सलाहुद्दीन के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी
दिल्ली की एक विशेष न्यायालय ने जम्मू व कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए धन जमा करने के मामले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद व हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सईद सलाहुद्दीन के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। शुक्रवार को एक ऑफिसर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। एनआईए द्वारा न्यायालय से दोनों आतंकियों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करने के बाद यह आदेश आया है।
उल्लेखनीय है कि हाफिज सईद आतंकवादी संगठन जमात-उल-दावा का संस्थापक भी है। वहीं सलाहुद्दीन उर्फ यूसुफ शाह जो वर्तमान में इस्लामाबाद में रह रहा है, वो जम्मू एवं कश्मीर के बडगाम जिले का रहने वाला है। एनआईए के एक ऑफिसर ने बोला कि दोनों पर पाक में आतंकियों को संगठित करने व उन्हें हिंदुस्तान में आतंक फ़ैलाने के लिए अलगाववादी नेताओं की मिलीभगत से पाक से हिंदुस्तान भेजने का आरोप है।
आपको बता दें कि एटीएस ने घाटी में आतंक के लिए धन इकट्ठा करने के मामले में 18 जनवरी को सईद, सलाहुद्दीन व कश्मीर के सात अलगाववादी नेताओं व अन्य को मिलाकर कुल 12 लोगों के विरूद्ध आरोप लेटर दाखिल किया था। इस मामले में 24 जुलाई 2017 को अरैस्ट किए गए अलगाववादी नेता आफताब हिलाली शाह उर्फ शाहिद-उल-इस्लाम, अयाज अकबर खांडे, फारूक अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अल्ताफ अहमत शाह, राजा मेहराजुद्दीन कलवल व बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्ला हैं, साथ ही अन्य की तलाश चल रही है।