मिस्र की एक अदालत ने प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड के 75 सदस्यों को फांसी की सुनाई सजा

मिस्र की एक अदालत ने प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड के 75 सदस्यों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद बेदी सहित 47 को उम्रकैद की सजा दी है। शॉकन के नाम से मशहूर फोटो जर्नलिस्ट महमूद अबू जैद को पांच साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, वह यह सजा काट चुके हैं। सभी को मिस्र 2013 में हुए हिंसक आंदोलन के दौरान हत्या करने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है।

इससे पहले इस मामले में मोहम्मद बेदी और अबू जैद समेत 739 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। दरअसल, सेना ने 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को पद से हटा दिया था, जिसके बाद अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। इससे नाराज ब्रदरहुड के समर्थकों ने हिंसक आंदोलन कर दिया था।

फोटो जर्नलिस्ट अबू जैद को इसी साल यूनेस्को वर्ल्ड फ्रीडम सम्मान से नवाजा गया था। उन्हें 2013 में सुरक्षा बलों और मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों के बीच हो रही झड़प को कवर करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन्हें हत्या और प्रतिबंधित संस्था के सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

माना जा रहा है कि उनकी सजा को मौत की सजा में बदला जा सकता है। उनके वकील करीम अब्देलरादी ने कहा कि पांच साल की जेल की सजा वह पहले ही काट चुके हैं। कुछ दिन में वह जेल से रिहा हो सकते हैं।

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