उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लाॅकडाउन, जानिए किन चीजों मे रहेंगी पाबंदियां और किन मे मिलेगी छूट

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल  : उत्तराखंड सरकार ने कुछ और रियायतों के साथ प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को मंगलवार सुबह 6 बजे से 4 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। सरकारी और गैरसरकारी कार्यालयों में केवल 50 फीसदी कार्मियों को बुलाने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी दफ्तर 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।

 

 

 

 

 

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने भी बताया कि राजनीतिकए सामाजिकए खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह हालांकि बंद रहेंगे। लेकिन सक्षम अधिकारी की अनुमति मिलने पर इन्हें आयोजित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को कुछ और रियायतों के साथ एक हफ्ते के लिए बढ़ाया है।

 

 

 

 

 

राज्य में सभी स्पा, सैलून, स्वीमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरिटम को 50 फीसदी क्षमता के खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस छूट के दायरे में होटलों में स्थित स्पा और अलग यूनिट के रूप में संचालित स्पा सेंटर भी शामिल होंगे। सरकार ने होटलों में स्थित कांफ्रेस हॉल, स्पा और जिम का इस्तेमाल कोविड प्रोटोकॉल के साथ 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जा सकेगा।

 

 

 

 

 

एटीआई-हल्द्वानी, एफआरआई समेत सरकारी और गैरसरकारी सभी प्रशिक्षण संस्थानों से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये संस्थान भी अब खुल जाएंगे। प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। जबकि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोचिंग देने वाले संस्थान 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे।

 

 

 

 

सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान-मार्केट सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। सरकार द्वारा पहले से तय वीकेंड लॉकडाउन के दिन ही ये बंद रखे जाएंगे। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं, शहरी क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। कर्फ्यू में काफी रियायतें दे दी गई हैं लेकिन अब भी लापरवाही नहीं बरतनी है। यह बीमारी अभी टली नहीं है। इसलिए सभी लोग सेनेटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

 

 

 

 

 

प्रदेश में सभी सरकारी ऑफिस अब बुधवार को शत प्रतिशत मौजूदगी के साथ खुलेंगे। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकारी कार्यालयों में समूह ग व घ की 50 प्रतिशत मौजूदगी थी, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव कम होने की वजह से अब सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है।

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