अदालत ने आईपीएस अधिकारी को दिया झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को किया खारिज
स्टार एक्सप्रेस डिजिटल
डेस्क. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि केस कर रखा है। इस मामले पर गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई और अदालत ने आईपीएस अधिकारी को झटका देते हुए मानहानि केस पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला मैच फिक्सिंग के आरोपों से जुड़ा हुआ है और इस मामले में अदालत ने धोनी के केस को रिजेक्ट करने से मना कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एन शेषशायी ने 2014 में कथित तौर पर आईपीएल सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के आरोपों से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस समय किसी भी तरह का आदेश देने से केस के आगे बढ़ने पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने इसके बाद मानहानि केस पर सुनवाई पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। धोनी ने 2014 में 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया था।
धोनी ने 2014 में 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया था। धोनी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि एक टीवी मीडिया कंपनी और कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनकी छवि खराब करने वाली खबरें चलाईं। इन खबरों के मुताबिक धोनी आईपीएल मैचों में मैच व स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी में शामिल थे। उन्होंने जी संपत कुमार समेत मानहानि के मामले में शामिल आरोपियों पर बयान देने और उन्हें छापने पर रोक लगाने की मांग की थी। संपत कुमार आईपीएल सट्टेबाजी मामले की जांच में शामिल रहे थे।