एक बार फिर होगी महंगाई की मार, 18 जुलाई से ये चीजें होंगीं महंगी

आम आदमी को महंगाई का एक और जबरदस्त झटका लगने वाला है। अगले सप्ताह से कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे।  

स्टार एक्सप्रेस

डेस्क. आम आदमी को महंगाई का एक और जबरदस्त झटका लगने वाला है। अगले सप्ताह से कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में आप घरेलू सामानों, होटल्स, बैंक सर्विसेज समेत अन्य पर अधिक खर्च करने के लिए तैयार रहें। दरअसल, 18 जुलाई से कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार को चंडीगढ़ में दो दिवसीय 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई सिफारिशों के बाद कई वस्तुओं के लिए माल और सेवा कर (GST) में बढ़ोतरी की गई।

इन चीजों पर बढ़ाई गई जीएसटी की दरें

1. प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, LED लैंप, लाइट्स और फिक्स्चर, साथ ही उनके मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। इन वस्तुओं पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

2. चमड़े के सामान और जूते के निर्माण के संबंध में जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा रोड, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, श्मशान घाट पर कार्य अनुबंध की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है। पहले इन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था।
3. टेट्रा पैक पर GST दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दी गई है।

यह भी पढ़ें- इस मल्टीबैगर स्टॉक पर फिदा हुए विदेशी निवेशक, खरीद डाले 1 लाख 2 हजार शेयर, ₹216 पर पहुंचा भाव

आइए जानते हैं किन चीजों के दाम बढ़ेंगे, कितना GST लगेगा:-

1. प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक – 18%

2. काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर आदि – 18%

3. बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जैसे कि केन्द्रापसारक पंप, गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप; साइकिल पंप -18%

4. सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज दालों के लिए मशीनें, मिलिंग उद्योग में या अनाज आदि के काम करने के लिए प्रयुक्त मशीनरी, पवन चक्की यानी एयर बेस्ड आटा चक्की, गीली चक्की -18%

5. अंडे, फल या अन्य फार्मिंग प्रोडक्ट्स और उसके भागों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें, दूध देने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी -18%

7. एलईडी लैंप और मेटल प्रिटेंड सर्किट बोर्ड -18%

8. ड्राइंग और उसके इंस्ट्रूमेंट्स-18%

9. सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम -12%

10. फिनिश लेदर/चामोइस लेदर/कम्पोजिशन लेदर-12%

11. चेक, लुज चेक या फिर बुक फॉर्म में -18%

12. मैप और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, टोपोग्राफिकल प्लांस और ग्लोब शामिल हैं। -12%

13. 1000 रुपये पर डे तक की कीमत वाले होटल में ठहरने पर 12% टैक्स लगाया जाएगा।

14. अस्तपताल में कमरे का किराया (ICU को छोड़कर) प्रति मरीज प्रति दिन ₹5000 से अधिक शुल्क लिया जाएगा। बिना आईटीसी के कमरे के लिए 5% की दर से शुल्क लगाया जाएगा।

15. रोड, पुल, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के कार्य अनुबंध -18%

16. केंद्र और राज्य सरकारों, ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, जलापूर्ति के लिए प्लांट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अस्पताल आदि के लिए स्थानीय प्राधिकरणों और उसके उप-ठेकेदारों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध -18%

17. केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय प्राधिकरणों को मुख्य रूप से मिट्टी के काम और उसके उप-अनुबंधों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध -12%

 

Related Articles

Back to top button