BPSSC Bihar Police SI Recruitment : पटना हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी, नए सिरे से अर्जी दायर करने की दी छूट

स्टार एक्सप्रेस

डेस्क. बिहार पुलिस में 2446 दारोगा बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले पर याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की अर्जी खारित करते हुए सफल अभ्यर्थियों को पार्टी बनाते हुए नए सिरे से अर्जी दायर करने की छूट दी है।

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 2446 दारोगा की बहाली मामले पर एक दिसंबर 2021 को सुनवाई की थी। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता रीतिका रानी ने कोर्ट को बताया था कि 2446 दारोगा बहाली के लिए 1 अगस्त 2021 को मेरिट लिस्ट आई थी। इसमें 268 आवेदकों के नाम थे। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था।

 

उसके बाद एक सूची जारी की गई। उसमें कट ऑफ 75 रखा गया, लेकिन इस लिस्ट में 268 आवेदकों का नाम सफल की सूची में नहीं था। इन उम्मीदवारों को 75.8 के कटऑफ पर सफल की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन जब कट ऑफ 75 हो गया, तो इन्हें सफल वाले में शामिल नहीं किया गया।

 

सुधीर कुमार गुप्ता एवं अन्य की ओर से दायर रिट पर न्यायमूर्ति पीबी बैजंथी की एकलपीठ ने एक दिसंबर को सुनवाई की थी। आवेदक के वकील का कहना था कि अभी दारोगा की बहाली नहीं की गई है। आयोग के वकील का कहना था कि आयोग ने दारोगा की बहाली कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा यदि बहाली नहीं हुई है तो इस पद पर बहाली नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार व आयोग को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था।

 

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