क्या 2,000 से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज लगेगा, लोकसभा में बिल पास; नियम जानें

Lok Sabha Passes Digital Payment Bill 2026: लोकसभा ने गुरुवार को एक बिल पास किया, जिससे सरकार बैंकों और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को UPI और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से किए गए पेमेंट पर चार्ज लगाने की इजाज़त दे सकेगी। सदन में विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के यह बिल पास कर दिया गया।

टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का मकसद उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और पेमेंट सर्विस कंपनियों को नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने से रोकता है।

RTGS और NEFT से किए गए रियल-टाइम पेमेंट पर सर्विस चार्ज लगाया जाता है; हालांकि, UPI ट्रांज़ैक्शन को ऐसे चार्ज से छूट दी गई है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में प्रस्तावित बदलाव टैक्स से जुड़े एक बड़े कानूनी उपाय का हिस्सा हैं।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) क्या है और यह कैसे काम करेगा?

एक बार जब यह बिल कानून बन जाएगा, तो सरकार ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) नाम का चार्ज लगाने की इजाज़त दे सकती है। अभी MDR की रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पेमेंट सर्विस कंपनियां डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए मर्चेंट से एक फीस लेती हैं, जिसे MDR कहा जाता है। यह अभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर लगाया जाता है, लेकिन UPI ​​ट्रांज़ैक्शन पर लागू नहीं था।

मौजूदा नियमों के तहत, मर्चेंट MDR का खर्च ग्राहकों पर नहीं डाल सकते; इसलिए, UPI ट्रांज़ैक्शन पर भी MDR नहीं लगाया जा सकता था – मर्चेंट को ही यह खर्च उठाना पड़ता था। अब, सरकार तय करेगी कि किन डिजिटल पेमेंट पर MDR लगेगा।

अगर सरकार MDR लागू करती है, तो मर्चेंट को डिजिटल पेमेंट के लिए एक तय रकम देनी होगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक यह फीस मर्चेंट से ली जानी चाहिए, जिसका मतलब है कि ग्राहक पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कानून का ग्राहकों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा। मर्चेंट अपना खर्च ग्राहकों से वसूलते हैं; इसलिए, यह बोझ आखिरकार ग्राहक पर ही पड़ेगा। पेमेंट इंडस्ट्री का दावा है कि इस सिस्टम से डिजिटल पेमेंट के तरीके ज़्यादा टिकाऊ बनेंगे।

सरकार के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि किन डिजिटल पेमेंट तरीकों पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू होगा। अभी UPI या RuPay ट्रांज़ैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाता है। भविष्य में, अगर ज़रूरत पड़ी, तो सरकार अलग-अलग पेमेंट तरीकों के लिए अलग-अलग नीतियां बना सकती है।

लोकसभा में इस बिल के पास होने से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के ज़रिए किए गए पेमेंट पर चार्ज लगाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कुल ट्रांज़ैक्शन वैल्यू का 71 प्रतिशत हिस्सा इन चार्ज से छूट पा सकता है। गौरतलब है कि बिल में UPI से जुड़े ट्रांज़ैक्शन के प्रकार या लगाए जाने वाले चार्ज की सटीक रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ‘पर्सन-टू-मर्चेंट’ ट्रांज़ैक्शन में से केवल चार प्रतिशत की वैल्यू ₹2,000 से ज़्यादा थी। वहीं, ऐसे 59 प्रतिशत ट्रांज़ैक्शन ₹0 से ₹500 की रेंज में थे। सूत्रों ने संकेत दिया है कि ₹2,000 से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज लग सकता है, हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

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