आफताब ने सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े-टुकड़े किए, साकेत कोर्ट में आरोप तय

दिल्ली के चर्चित श्रद्धा मर्डर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए है

स्टार एक्सप्रेस/संवाददाता

दिल्ली। दिल्ली के चर्चित श्रद्धा मर्डर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए है। जानकारी के मुताबिक आफताब को दोषी ठहराए जाने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। इस मर्डर केस में हत्या और सबूत मिटाने के मामले में आरोप तय किए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब से कहा कि आपको आरोप पढ़कर सुनाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि 18 मई 2022 को सुबह 6:30 बजे के बाद आपने श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की। यह आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है।

अदालत ने आगे कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच, साक्ष्य मिटाने के इरादे से आपने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, यह सबूत गायब करने का अपराध हुआ। कोर्ट ने आफताब से कहा कि आप पर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और दूसरे इलाकों में ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं? इस पर आफताब के वकील ने कहा कि वह ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आफताब पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने का अपराध) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 24 जनवरी को 6,629 पन्नों का एक आरोप पत्र भी दाखिल किया है। आफताब पूनावाला ने पिछले साल 18 मई 2022 को श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी थी और इसके बाद उसने शव के कई टुकड़े कर उन्हें करीब तीन हफ्तों तक दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित अपने किराये के फ्लैट पर एक ‘फ्रिज’ में छुपाकर रखा था। बाद में आरोपी ने शव के इन टुकड़ों को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर फेंका था।

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