69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती : इलाहाबाद HC ने विशेष सचिव को दिया आदेश कहा – आदेश मानें या हाजिर हों

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को वर्ष 2019 की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसिलिंग कर नियुक्ति करने के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो विशेष सचिव बेसिक शिक्षा 13 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रयागराज की सुनीता की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता बीडी निषाद को सुनकर दिया है।

 

 

अधिवक्ता के अनुसार याची पुलिस कांस्टेबल है। कोविड 19 पेंडेमिक के कारण ड्यूटी पर थी। इस कारण समय पर नहीं पहुंची तो काउंसिलिंग में शामिल होने की अर्जी दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज कर दी। इसके विरुद्ध विशेष अपील को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्वीकार करते हुए याची को काउंसिलिंग में शामिल कर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया।

 

 

 

इस आदेश के खिलाफ एसएलपी भी खारिज हो गई। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने अनुपालन रिपोर्ट पेश कर कहा कि विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को संस्तुति की गई है। पालन किया जा रहा है। उन्होंने कुछ समय दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने 13 सितंबर तक आदेश का पालन करने अन्यथा न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

 

 

 

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