दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को धोना पड़ सकता है सरकारी सुविधाओं से हाथ, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर
स्टार एक्सप्रेस डिजिटल : उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर माहौल गरमाया हुआ हैं। राज्य द्वारा तैयार जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच माना जा रहा है कि दो से ज्यादा बच्चे करने वालों को राज्य में सरकार योजनाओं या सरकारी नौकरियों में मिलने वाले फायदे से वंचित रखा जाएगा। इसी के साथ कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने का प्रावधान भी रखा जा सकता है।
कानून का पालन करने वाले लोगों को इसका फायदा भी होगा। कानून का पालन करने वालों को पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त इंकरीमेंट, प्लाट या घर खरीदने में सब्सिडी, उपयोगिता शुल्क में छूट और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ईपीएफ में 3 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा केवल एक बच्चा करने वाले दंपत्ति के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी हो सकते हैं।
जनता के सुझाव मांगते हुए विधेयक के मसौदे को राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सुझाव देने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार काम कर रहा है। नई नीति के हिसाब से 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों की सुविधाओं में कटौती करने की तैयारी की जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा था कि हमारे यहां जनसंख्या बढ़ रही है। इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं।
जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में अपना सहयोग दे रहे हैंए उन्हें ही सरकारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिलने चाहिए। उन्हें राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए। विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार यूपी में किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह बस यह देखना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध हों जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं।