योगी सरकार का निर्देश, मरीजों से वसूली करने पर किए जाएंगे प्राइवेट अस्पताल सीज

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल :  मरीजों और तीमारदारों का उत्‍पीड़न हुआ तो अस्‍पताल प्रबंधन की खैर नहीं होगी। कोविड मरीजों से निर्धारित दर से अधिक वसूली करने की शिकायत मिली तो निजी अस्‍पतालों के लाइसेंस सरकार निरस्‍त करेगी। ऐसे अस्‍पतालों को राज्‍य सरकार ने तत्‍काल सीज करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शनिवार को उच्‍च स्‍तरीय बैठक में अधिकारियों को इस तरह की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

 

 

उन्होंने कहा कि इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों से निजी अस्‍पताल मनमानी वसूली नहीं कर सकेंगे। मरीजों और तीमारदारों पर निर्धारित दर से अधिक वूसली का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। सीएम के निर्देश के मुताबिक मरीज और उसके परिजनों से निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत वाले अस्‍पतालों की जांच के बाद लाइसेंस निरस्‍त कर तत्‍काल सीज किया जाएगा। शिकायत वाले अस्‍पतालों से मरीजों को दूसरे अस्‍पतालों में शिफ्ट कर कार्रवाई की जाएगी।

 

 

कुछ निजी कोविड अस्‍पतालों द्वारा निर्धारित दर से अधिक वसूली करने की शिकायत मिली थी। मुख्‍यमंत्री ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मरीज और उसके परिजनों का किसी भी प्रकार उत्पीड़न न हो। संक्रमण से मुक्त हो चुके मरीजों को भी यदि चिकित्सकीय निगरानी को जरूरत है तो, उनकी मेडिकल कंडीशन के आधार पर एल-1 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त बेड पर भर्ती करा कर सरकार के व्यय पर कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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