जानें रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्या होती है सजा

जानें रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर जुर्माना, जेल और भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के प्रावधान।

railway punishable offence: इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो खूब प्रसारित हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन के AC कोच की खिड़की का कांच तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में महिला का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और उसकी प्रतिक्रिया का कारण बताया जा रहा है कि उसका पर्स चोरी हो गया है। वह अपनी चोरी हुई चीज़ को वापस पाने की जिद में खिड़की के कांच को तोड़कर अपना गुस्सा निकाल रही है।

वायरल वीडियो इंदौर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी संख्या 20957 का है जिसमें महिला किसी भारी वस्तु से रेलगाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही है। रेलवे के कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर महिला का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। मगर क्या यह सही है कि ट्रेन की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के बाद अपनी खोई हुई चीज़ की मांग की जाए?

रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की सजा

रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाना एक गंभीर अपराध (railway punishable offence) है और इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान हैं। यह अपराध भारतीय रेलवे एक्ट, 1989 के तहत आता है। अगर कोई जानबूझकर या लापरवाही से रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो उसे जुर्माना या जेल हो सकती है या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

अगर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया नुकसान 100 रुपये से अधिक का होता है, तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। इस प्रकार के मामलों में सजा की अवधि 7 साल तक हो सकती है।

रेलवे एक्ट की धारा 174 (A) के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन या रेलवे के डिब्बों को नुकसान पहुँचाता है, तो उसे 2 साल तक की जेल और 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही यदि किसी ने किसी यात्री की सुरक्षा को खतरे में डाला, तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है।

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रेलवे संपत्ति एक्ट 1966 के तहत चोरी और सजा

रेलवे संपत्ति एक्ट 1966 के तहत यदि कोई यात्री ट्रेन में यात्रा करते हुए कोई सामान चोरी करता है, जैसे कि बर्थ से चादर, कंबल या तकिया, तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों सजा हो सकती है। अगर यह अपराध पहली बार हुआ हो, तो आरोपी को कम से कम 1 साल की सजा या 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

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