बच्चों के अधिकार व लैंगिक उत्पीड़न विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

स्टार एक्सप्रेस/संवाददाता

हरदोई : उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज कुमार सिंह के आदेशानुसार ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में तहसील सदर के अंतर्गत आर्य कन्या महाविद्यालय में बच्चों के अधिकार व बच्चो के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2012 विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई के अपर जिला जज / सचिव सुधाकर दूबे ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को भारतीय संविधान की प्रक्रति, कानून की अवधारणा, अपराध की प्रकृति, अपराधियों की मनोवृत्ति, विशेषकर बच्चों के सन्दर्भ में एवं बच्चों के विधिक अधिकारों विशेषतः पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।वाल उत्पीड़न को रोकने पर चर्चा की।उन्होंने कहा कि यौन अपराध व्यक्ति के मस्तिष्क से प्रारम्भ होता है, यौन उत्पीड़न की शंका होने पर लड़कियों को आवाज उठाने की जरूरत है, किसी के साथ उत्पीड़न देख उसका विरोध करना चाहिए,

समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की आवश्यकता है।उन्होंने भरण पोषण व घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर भी चर्चा की।विशिस्ट अतिथि के रूप में नायब तहसीलदार अनेक सिंह द्वारा भारतीय संविधान वर्णित मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों के बारे में एवं सम्बंधित विषय पर जानकारी देने के साथ साथ महिलाओं के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं व महिला हेल्प लाइन नम्बर 181,तथा वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर चर्चा की।प्राचार्या डॉ. सुमन वर्मा द्वारा मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया गया।

प्राचार्या द्वारा मुख्य अतिथि का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए छात्राओं को बहिर्मुखी व्यक्तित्व को अपनाने की सलाह देते हुए निरन्तर संवाद कायम करने का आव्हान किया।कार्यक्रम की संचालिका सुश्री प्रियंका आर्य द्वारा कार्यक्रम की विषय वस्तु पर प्रकाश डाला गया।इस अवसर पर डॉ. सरिता यादव, डॉ. अंजू, डॉ. श्वेता यादव,डॉ. स्मृति सिंह, डॉ. जायरा जैदी, श्रीमती सन्त कुमारी, लिपिक अभिषेक अवस्थी, लीगल एड क्लीनिक दिनेश कुमार पी एल वी कौशल किशोर दीक्षित तथा महाविद्यालय की अधिक संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।

Related Articles

Back to top button