श्री राम बाल विद्या मंदिर में चलाया गया मिशन जन-जागरूकता अभियान

सुल्तानपुर । जिला प्रोबेशन अधिकारी वी पी वर्मा के आदेशानुसार श्री राम बाल विद्या मंदिर स्कूल गोलाघाट सुलतानपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह मुक्त भारत, दहेज् प्रतिषेध अधिनियम 1961विशेष जागरूकता कार्यक्रम प्रधानाचार्य श्री प्रवीण मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। रेखा गुप्ता जिला मिशन समन्वयक डिस्ट्रिक्ट हब फार इम्पावरमेंट आफ वूमेन योजना के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 1961 , बारे में बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेना व देना कानूनन अपराध हैजरूरी है दहेज से परहेज ना दहेज लेगें ना दहेज देगें साथ ही महिला कल्यान विभाग की संचालित योजनाओं जैसे मुख्यमन्त्री कन्या सुमन्गला योजना, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन , मुख्यमन्त्री बाल सेवा योजना के बारे में तथा विभिन्न हेल्पलाइन जैसे 1098, 1090, 181, 112, आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
सन्दीप सिंह सामाजिक कार्यकर्त्ता जिला बाल संरक्षण इकाई सुल्तानपुर द्वारा उप् स्थित छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है इसी कारण सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रावधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है । साथ ही बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए।
आम जनमानस को बताया गया कि अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप *1098 ,1090 ,181,112 पर कॉल करके जानकारी दे सकते है जिसमे जानकरी प्रदान करने वालो की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी किन्तु सूचना सही होनी चाहिए । बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बाल विवाह मुक्त अभियान कार्यक्रम में सरोज यादव जेंडर स्पेशलिस्ट अध्यापक नवीन मिश्रा, रितु सिंह सोनिया मिश्रा, संतोष मिश्रा अमन सिंह, शिल्पा व अधिक संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे ।



