न्यायालय के आदेश के पांच वर्षों बाद भी भीटा की भूमि से नहीं हटा अवैध कब्जा 

स्टार एक्सप्रेस 

जौनपुर – तहसीलदार न्यायालय मडियाहूं के दफा 67 (1) में वाद के दौरान आदेश के बावजूद पांच वर्षों बाद भी राजस्व कर्मी भीटा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाये, इसे राजस्व कर्मियों की नीरसता कहें या भू माफियाओं की दबंगई, मामला मड़ियाहूं क्षेत्र के छतौली गांव का है जानकारी के अनुसार मडियाहूं तहसीलदार कोर्ट में ग्राम सभा बनाम राज नारायण,रामलाल व राजेंद्र यादव निवासी सेल्हुआपार के खिलाफ दफा 67 (1) के तहत ग्राम समाज व भीटा की जमीन पर कब्जा अवैध कब्जा करने के संबंध में ग्रामीणों द्वारा वाद दाखिल किया गया था।

वाद के दौरान जांच में पाया गया कि भूखंड संख्या 187 जो की गांव सभा भीटा खाते में दर्ज है जिस पर गांव के ही आधा दर्जन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है,पत्रावली और साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद 30 अगस्त 2017 को तहसीलदार मडियाहूं ने भीटा की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

माननीय तहसीलदार महोदय के आदेश की पांच वर्षों बाद आज भी भू माफिया इस जमीन पर कब्जा जमाये बैठे हैं ,अभी तक इस संबंध में कोई कारवाई नहीं हुई जिससे गांव के लोगों में काफी रोष है ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व कर्मियों की मिलभगत के कारण अभी तक जमीन से अवैध कब्जा तो नही हटा वही भू माफिया दबंगई से और अतिक्रमण कर रहे हैं इस संबंध ग्रामीणों ने जिलाधिकारी जौनपुर से करवाई की मांग किया है।

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