शादी का झांसा, प्राइवेट वीडियो और धमकी… IPL स्टार अभिषेक पोरेल पर शिकंजा, पुलिस ने दबोचा

Abishek Porel News: पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को गिरफ़्तार किया गया है। डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही एक युवती ने पोरेल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पोरेल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने युवती की प्राइवेट फ़ोटो और वीडियो लेकर उसे ब्लैकमेल किया और उन्हें ऑनलाइन फैलाने की धमकी दी। हालांकि, पोरेल ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए इनका खंडन किया है।

हुगली ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कुंवर भूषण सिंह के अनुसार, पोरेल को मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज केस नंबर 346/26 के सिलसिले में दमदम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ‘यूनिवर्ल्ड सिटी’ (जिसे स्थानीय रिपोर्टों में अक्सर ‘एमी सिटी’ कहा जाता है) से गिरफ़्तार किया गया। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66E और 72 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पोरेल इस मामले में मुख्य आरोपी है।

युवती ने क्या आरोप लगाए?

शिकायतकर्ता, जो हुगली ज़िले के मोगरा की रहने वाली है, एक डेंटल कॉलेज की छात्रा है। उसने आरोप लगाया है कि पोरेल ने शादी का वादा करने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाए। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसने उसके प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किए और उनका इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया। शिकायत के अनुसार, दोनों 2023 में मिले और एक-दूसरे को डेट करने लगे। उसने दावा किया कि बाद में उसे फ़ोन कॉल, पोरेल के एक सहयोगी द्वारा चलाए जा रहे इंस्टाग्राम अकाउंट और एक अन्य मोबाइल नंबर के ज़रिए धमकाया गया।

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने गिरफ़्तारी का आदेश दिया था

14 जुलाई को, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को अभिषेक पोरेल और अन्य आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिशें जारी रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जांच अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि वे शिकायतकर्ता की प्राइवेसी की रक्षा करने और संवेदनशील जानकारी को फैलने से रोकने के लिए आरोपियों के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त करें।

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