12 फरवरी 2022 के चुनावी मामले में कोर्ट पहुंचे अब्बास अंसारी

मऊ। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय में पेश हुए।

यह मामला 12 फरवरी 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अपराध संख्या 27 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

यह सुनवाई जिला सत्र न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश डॉ. केपी सिंह की अदालत, विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले को खारिज कर दिया गया, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत दर्ज मामले में आगे की सुनवाई के लिए नई तिथि निर्धारित की गई है।

बताया गया कि 12 फरवरी 2022 को चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तत्कालीन दक्षिण टोला थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह द्वारा यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस समय अब्बास अंसारी सुभासपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) के प्रत्याशी के रूप में सदर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थे।

न्यायालय में पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। कचहरी परिसर में पुलिस बल की भारी तैनाती रही, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। न्यायालय परिसर में प्रवेश से पहले ही अब्बास अंसारी के काफिले की गहन जांच की गई। न्यायालय गेट पर उनकी गाड़ियों की चेकिंग की गई और आने-जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी गई।

सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित एक मामले में अदालत ने राहत देते हुए उसे खारिज कर दिया, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के मामले में आरोप तय होने के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।

पेशी के बाद अब्बास अंसारी न्यायालय परिसर से रवाना हो गए। पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा बनी रही। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था और न्यायालय की कार्यवाही को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया।

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