असहज महसूस हो तो चुप न रहें, भरोसेमंद को बताएं: सिविल जज

क्षेत्र के एक स्कूल में पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को बताए कानूनी अधिकार

जसवंतनगर,इटावा। क्षेत्र के नगला लल्लू गांव में स्थित एक स्कूल में विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पॉक्सो अधिनियम पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिविल जज सीनियर डिवीजन अभिषेक कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य और सचिव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

सिविल जज ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न,यौन दुर्व्यवहार और यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करना है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का भी प्रावधान है।

उन्होंने बच्चों से कहा कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार उन्हें असहज या असुरक्षित महसूस कराए तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में तत्काल माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद वयस्क को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि बच्चों की बात गंभीरता से सुनना और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना सभी की जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम में इटावा न्यायालय के अधिकार मित्र लालमन ने भी बच्चों को बाल सुरक्षा और सहायता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी। विद्यार्थियों को समय पर आवाज उठाने और किसी भी परेशानी को छिपाने के बजाय विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करने के लिए प्रेरित किया गया।

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