1 अक्टूबर से बिना पीयूसीसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, 26 हजार से ज्यादा वाहन रडार पर

गाजियाबाद। जिले में अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) के वाहन चलाना ही नहीं, बल्कि उनमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरवाना भी मुश्किल होने वाला है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के तहत 1 अक्टूबर से बिना पीयूसीसी वाले वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई जाएगी। फिलहाल इस व्यवस्था का पेट्रोल पंपों पर एप के जरिए ट्रायल शुरू कर दिया गया है।
जिले में 26,384 वाहन ऐसे हैं, जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा 20,193 दोपहिया वाहन शामिल हैं। इसके अलावा 6,070 कार, 108 ट्रैक्टर, एक एंबुलेंस, एक गुड्स कैरियर और नौ बसें भी बिना वैध पीयूसीसी वाली सूची में हैं।
135 पेट्रोल पंपों पर लागू होगी व्यवस्था
गाजियाबाद में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की आपूर्ति के लिए कुल 135 पंप हैं। एक अक्टूबर से इन सभी पंपों पर बिना वैध पीयूसीसी वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने की व्यवस्था लागू की जानी है। पेट्रोल पंप पर एप के माध्यम से वाहन का नंबर जांचकर उसके पीयूसीसी की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा।
सितंबर तक लगने थे एएनपीआर कैमरे, अभी तक एक भी नहीं
नई व्यवस्था में बिना पीयूसीसी वाले वाहनों की पहचान के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाने हैं। इसके लिए सितंबर तक की समयसीमा तय की गई है, लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक जिले के एक भी पेट्रोल पंप पर एएनपीआर कैमरा नहीं लगा है।



