रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना नहीं होगी प्रदूषण जांच

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना होगा अनिवार्य

इटावा। प्रदेश के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होगी उन्हें प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

एआरटीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि अपर परिवहन आयुक्त राजस्व डॉ.आरके विश्वकर्मा द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।

इसके बाद प्रदूषण जांच केंद्र पर ऐसे किसी भी वाहन का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र निर्गत न किया जाए जिस पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्थापित न हो। साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंध में आमजन को जानकारी देनें के लिए प्रदूषण जांच केंद्र पर एक स्पष्ट बोर्ड भी लगाया जाए जिसमें उल्लेख होगा कि 15 अप्रैल से बिना एचएसपीपी युक्त वाहनों का पीयूसीसी नहीं किया जाएगा।

साथ ही वाहन पीयूसीसी पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी व्यवस्था विकसित की गई है जिसके तहत 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहनों का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया जा सकेगा।

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