30 सितंबर से पहले भरें ये फॉर्म व लाखों रेल कर्मचारियों को मिलेगा इस स्कीम का फायदा
भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. रेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनका रेलवे में सेलेक्शन 1.1.2004 के पहले हो गया था लेकिन किसी कारण से वे सर्विस ज्वॉइन नहीं कर पाए थे .
दक्षिण रेलवे की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक जिन भी कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेना है उन्हें 30 सितम्बर 2020 के पहले इसकी जानकारी रेलवे को देनी होगी. इस सुविधा के लिए रेलवे की ओर से एक फॉर्म जारी किया गया है जिसे भर कर जमा करना अनिवार्य है.
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड की ओर से जारी की गई नई पॉलिसी के तहत ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को new pension scheme से old pension scheme में जाने के लिए one time option दिया गया है, जिनका प्रशासनिक कारणों से जैसे, एजुकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन में देरी, मेडिकल में कुछ समस्या, कोर्ट केस सहित अन्य कारणों से ज्वॉइनिंग में लेट हुआ हो. ये फायदा सिर्फ उन कर्मचारियों या अधिकारियों को ही मिलेगा. जिनकी भर्ती प्रक्रिया 31.12.2003 से पहले पूरी हो गई थी लेकिन वे नौकरी ज्वॉइन नहीं कर पाए थे. ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने अपने निजी कारणों के चलते नौकरी ज्वॉइन नहीं की थी उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा.