हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून डीएम को लगाई फटकार

हाईकोर्ट के आदेश का पालन तय सीमा के बाद भी न करना देहरादून के ज़िलाधिकारी  को भारी पड़ सकता है. आज हाईकोर्ट ने देहरादून डीएम पर अवमानना की कार्रवाई   शुरु करते हुए उनको नोटिस जारी कर दिया.

कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आप पर अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए. दरअसल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून के ज़िलाधिकारी को मामले की जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट  दाखिल करने को कहा था लेकिन चार महीने बीतने के बावजूद देहरादून डीएम ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की है.

बता दें कि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल को देहरादून के डीएम को आदेश दिया था कि वह ऋषिकेश के दिल्ली पब्लिक स्कूल की जांच करें. डीएम को जांच करनी थी कि क्या स्कूल भवन निर्माण के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली कर रहा है और वह बिना मान्यता के कैसे संचालित हो रहा है.

हाईकोर्ट ने ज़िलाधिकारी को तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी डीएम देहरादून ने जांच रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश नहीं की. आज देहरादून के ज़िलाधिकारी कोर्ट में पेश हुए तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम को जमकर फटकार लगाई.

हाईकोर्ट ने पूछा कि अब तक आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया. डीएम ने कल तक आदेश के पालन के लिए समय मांगा लेकिन कोर्ट ने समय देने से इनकार करते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरु कर दी है. बता दें कि देहरादून के मौजूदा ज़िलाधिकारी सी रविशंकर ने करीब ढाई महीने पहले कार्यभार ग्रहण किया था. उनसे पहले एसए मुरुगेशन देहरादून के डीएम थे.

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