सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट लगाई रोक

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा 13 अप्रैल 2018 को जारी किए गए उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी।

अब दिल्ली के करीब 400 से अधिक निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने निजी स्कूलों के संघ एक्शन कमेटी की ओर से फीस बढ़ोतरी की अनुमति वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया।

इस बीच अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने पीठ से मांग की कि पहले स्कूलों के खातों की जांच की जाए और उसके बाद फीस बढ़ोतरी की अनुमति दी जाए। वहीं, स्कूलों ने अपनी सफाई में कहा कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रही है।

इसके साथ ही स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी में वृद्धि ना होने के कारण शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल वेतन देने में असमर्थता जताई, जिससे स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक परेशान हैं।

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