यूपी : बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देगी योगी सरकार

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल  : उ.प्र. पावर कारपोरेशन ने दो किलोवाट भार क्षमता वाले (एलएमवी-एक) घरेलू शहरी व ग्रामीण तथा (एलएमवी-दो) के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ ही (एलएमवी-पांच) निजी नलकूप के सभी बकायेदार उपभोक्ताओं के बकाए के भुगतान पर विलंब शुल्क में सौ फीसदी छूट देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद एकमुश्त समाधान योजना तैयार किया गया है।

 

 

 

एकमुश्त समाधान योजना के तहत निर्धारित श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ पाने के लिए 20 सितंबर से पांच अक्टूबर के बीच पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 31 अगस्त 2021 तक के समस्त बकाये पर लगे विलंब शुल्क में सौ फीसदी की छूट दिए जाने की उम्मीद है।

 

 

 

एलएमवी-दो (वाणिज्यिक) उपभोक्ता जिनका विद्युत भार दो से पांच किलोवाट तक है को ही ओटीएस का लाभ मिलेगा। इससे अधिक भार क्षमता वाले उपभोक्ता इस लाभ से वंचित रहेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के दो किलोवाट तक के विद्युत भार तक के (एलएमवी-एक) श्रेणी के बकायेदारों को उनके विद्युत बिलों की मूल धनराशि (सरचार्ज रहित) को अधिकतम छह किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी।

 

 

 

विभाग द्वारा ओटीएस की अधिसूचना जारी होने पर बकायेदार उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in के साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता अथवा एसडीओ कार्यालय पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसे मामलों में सही बिल जारी करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता व उप खंड अधिकारी की होगी।

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