बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने को लेकर लिया ये बड़ा फैसला, जरुर देखें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति ने दी है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई में ताजिया जुलूस में पांच से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र में कहीं भी किसी अन्य जुलूस की अनुमति नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देशभर में जुलूस निकालने की इजाजत देने से वीरवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे जारी किया जा सकता है।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, शिया समुदाय के लोगों 30 अगस्त को शाम 4:30 से 5:30 के बीच जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। वह भी ट्रक के जरिये पहले से तय रास्ते पर ही जुलूस निकाला जा सकेगा। पैदल जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी।

हर ट्रक में अधिकतम पांच लोगों की ही इजाजत होगी और सिर्फ पांच लोग ही ताजिये के साथ होंगे। जिन पांच लोगों को अनुमति दी गई है, उनके नाम और घर के पते मुंबई पुलिस को सौंपे गए हैं। वहीं, राज्य सरकार को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा गया है और साथ ही धारा 144 लगाने को कहा गया है।

 

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