बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध, जिला प्रोबेशन अधिकारी अशोक कुमार ने लोगों को किया जागरूक

स्टार एक्सप्रेस

अंकुश यादव

सुलतानपुर . 14 मई को अक्षय तृतीया का पर्व पड़ रहा है। इस पर्व पर बाल विवाह कराये जाने की कुप्रथा प्रबल रहती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के जनपद सुलतानपुर के जिला प्रोबेशन अधिकारी अशोक कुमार ने लोगों को जागरूक किया।

अशोक कुमार ने बताया कि बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है तथा बाल विवाह में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों पर भी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।

समाज में शिक्षित न होने के कारण लोग लड़के एवं लड़की के विवाह हेतु निर्धारित आयु क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह ‘‘अक्षय तृतीया‘‘ (आखा तीजा) जैसे अवसरों पर होते हैं। समाज में फैली इस कुरीति को समाप्त करने हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। तभी इस कुरीति की समाप्ति होगी।

यहां करें बाल विवाह की शिकायत

जिला प्रोबेशन अधिकारी अशोक कुमार ने लोगों से अपील की है कि जनपद में यदि किसी को बाल विवाह की जानकारी मिले, तो वह इसकी सूचना चाइल्ड लाइन 1098, महिला हेल्प लाइन 181, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मो0नं0-8382014428, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला शक्ति केन्द्र एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, कार्यालय मो0न0-7518024030 व सम्बन्धित थाने को दे सकते हैं।

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