पैन कार्ड के धारकों ने नही किया यहां काम तो लग सकता है 10,000 तक का जुर्माना

स्टार एक्सप्रेस  : क्या आपने अभी तक अपने पैन को आधार (PAN-Aadhaar) से लिंक नहीं किया है? तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अपने आधार कार्ड नंबर ( Aadhaar card) से जोड़ने को कहा गया है। अगर इस दिन तक पैन कार्ड-आधार से नहीं जुड़ा तो वह अमान्य हो जाएगा। साथ ही इसके बाद आपको पैन आधार को जोड़ने के लिए ₹1,000 का शुल्क भी लगेगा। सरकार (Government) पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा चुकी है और मौजूदा समय में इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।

अगर तय तारीख तक आपका पैन-आधार से लिंक नहीं हुआ तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड का वैलिड होना जरूरी होता है। कुल मिलकार आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है।

इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करेगा। पैन आधार लिंक की समय सीमा के महत्व पर बोलते हुए, सेबी-रजिस्टर्ड इनकम टैक्स सॉलूशन्स प्रोवाइडर कंपनी SAG Infotech के एमडी अमित गुप्ता ने कहा, पहले, आधार पैन लिंकिंग से संबंधित नियमों में दंड का कोई प्रावधान नहीं था।

दो आईडी को लिंक करने में विफलता का परिणाम भुगतना होगा। पैन के अमान्य होने का अर्थ है कि कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकता है जिसके लिए पैन विवरण की आवश्यकता होती है। इनमें आयकर रिटर्न दाखिल करना और बैंक खाता खोलना शामिल है। उक्त व्यक्ति को अधिक टीडीएस राशि का भुगतान करना पड़ सकता है और ₹10,000 जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

जानें कैसे करें PAN Card को Aadhaar Card से लिंक

अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आर इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा।

बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए ‘Click here’ पर क्लिक करें।

अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक‘Click here’ पर क्लिक करें। यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी।

अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको “your PAN is linked to Aadhaar Number” ये कंफर्मेशन दिखाई देगा।

अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर क्लिक करना होगा। इसके बाद “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

SMS के जरिए पैन को आधार से लिंक करें
यूजर आसानी से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर दोनों को लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए, यूजर को UIDPAN <स्पेस> <12 अंक आधार> <स्पेस> <10 अंक टाइप करके एक एसएमएस भेजना होगा। पैन>. उदाहरण के लिए: UIDPAN 0000011112222 AAAPA7777Q। उपरोक्त नंबरों पर एसएमएस भेजने के बाद, आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ा जाएगा यदि आपका नाम और जन्म तिथि दोनों दस्तावेजों में समान है।

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