ट्विटर इंडिया के MD को बड़ी राहत, कर्नाटक हाई कोर्ट ने नोटिस किया खारिज

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल: ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। एक यूजर की ओर से ट्विटर पर पोस्ट किए गए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो के मामले में गाजियाबाद पुलिस की तरफ से उन्हें भेजे गए नोटिस को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष माहेश्वरी को धारा 41(ए) के तहत दुर्भावनापूर्ण रूप से नोटिस जारी किया गया, क्योंकि यह पूर्व-शर्तों को पूरा नहीं करता है।

 

 

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) पुलिस ने 21 जून को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी कर महेश्वरी को 24 जून को सुबह 10:30 बजे लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को कहा था। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि वह कर्नाटक के बेंगलुरु में रहते हैं। उच्च न्यायालय ने 24 जून को एक अंतरिम आदेश में गाजियाबाद पुलिस को महेश्वरी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई को लेकर रोक दी।

 

 

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