जमानत मिलने के बाद आर्यन, शाहरुख खान के साथ 28 दिन बाद जाएंगे घर

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल  : मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्थर रोड जेल में बंद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज जेल से रिहा होकर बाहर आए। उन्हें शुक्रवार शाम को ही जेल से रिहा किया जाना था। लेकिन समय पर बेल ऑर्डर नहीं पहुंच पाने के कारण वे जेल से रिहा नहीं किए गए थे। शाहरुख़ खान खुद ही अपने बेटे को लेने के लिए जेल पहुंचे। जेल से छूटने के बाद आज आर्यन खान 26 दिनों के बाद अपने घर में होंगे। बीते 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था।आर्यन खान की रिहाई को लेकर आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने सुबह कहा था कि उसके साथ बाकी जितने कैदियों के बेल ऑर्डर आए हैं, उन्हें उनके साथ उसे छोड़ा जाएगा। वह 10-12 बजे तक छूट जाएगा। रिहाई के आदेश मिल गए हैं और इसकी प्रक्रिया चल रही है।

 

गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के तरफ से एएसजी अनिल सिंह के बीच जमकर बहस होने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है। इनमें मुंबई नहीं छोड़ने, हर शुक्रवार को एनसीबी के समक्ष पेश होने समेत कई शर्त रखी गई है।

आर्यन खान के साथ ही ड्रग्स मामले में आरोपी बनाए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को भी जमानत दी गई। शुक्रवार को मशहूर फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने आर्यन खान की जमानत ली। बेल आर्डर से जुड़ी सभी जरूरी कार्यवाही ख़त्म होने के बाद वकील सतीश मानशिंदे खुद ही आर्डर लेकर आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। लेकिन 5.30 बजे से ज्यादा का समय होने के कारण रिहाई से जुड़ी कार्यवाही पूरी नहीं की गई थी।

NCB ने 2अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था। इस दौरान एमडीएमए, कोकीन, एमडी और चरस बरामद हुई थी। साथ ही एनसीबी ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज़ मर्चेंट सहित कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और उन्हें एनसीबी दफ्तर लाया गया था। इस मामले में आर्यन खान और उसके साथियों के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 27 (किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने के लिए सज़ा), 8सी (मादक पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, रखना, बेचना या खरीदना) एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

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