कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए ये सख्त दिशानिर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिनके तहत मेट्रो ट्रेनों को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी।

आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को सात सितंबर से क्रमबद्ध ढंग से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.

गृह सचिव ने सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्रकेंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लेटर लिखकर बोला है कि अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों का पलान कड़ाई से होना चाहिए.

सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, सियासी कार्यों व अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जएगी. हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में जरूरी रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग व हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए.

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