केजरीवाल सरकार का आदेश- शराब की दुकानो पर रहेंगे सुरक्षा गार्ड
स्टार एक्सप्रेस डिजिटल: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी के सभी शराब विक्रेताओं को पर्याप्त संख्या में मार्शल और स्टाफ तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने जैसे कोरोना नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही सभी शराब विक्रेताओं को सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है।
आबकारी विभाग ने एक आदेश में कहा है कि सभी चार सरकारी निगम जैसे डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस अपने सभी ठेकों (एल-6 और एल-8) पर पर्याप्त मार्शल तैनात करेंगे और निजी लाइसेंसधारी (एल-7, एल-9 और एल-10) भी पर्याप्त स्टाफ तैनात करेंगे, ताकि सभी शराब की लाइसेंसी दुकानों और ठेकों पर कोरोना उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, सैनिटाइजर का नियमित उपयोग, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना सुनिश्चित किया जा सके।
दिल्ली में 863 शराब की दुकानें हैं जिनमें से 475 दुकानें चार सरकारी निगमों – दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन और दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर द्वारा संचालित हैं, जबकि 389 दुकानें निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। इन 389 निजी दुकानों में से, लगभग 150 शॉपिंग मॉल में स्थित हैं।
दिल्ली में अनलॉक के दूसरे चरण के तहत सरकार ने शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार ने पहले घोषणा की थी कि शहर में शराब की दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। राजधानी में 19 अप्रैल से लगाए गए लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर 16 जून तक कर दिया गया है।