उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों के लिए जारी किया ये नया नियम…

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये राज्य भर में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है. इस बीच यूपी सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुये जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये हैं.

राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ निवासी होने पर वैक्सीनेशन कराया जा सकता है.

जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की निदेशक ने बुधवार को इस बारे में सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए हैं.

उन्होंन कहा है कि राज्य में रह रहा हर व्यक्ति अपने परिवार समेत रेसिडेंस प्रूफ के लिए किराया या लीज कॉन्ट्रैक्ट, बिजली बिल, बैंक पासबुक या अपने इंप्लॉयर की तरफ से जारी आईडी प्रूफ दिखाकर वैक्सीन लगवा सकता है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने ही 7 मई की रात को निर्देश जारी कर टीकाकरण के लिए आधार कार्ड को जरूरी बताया था. इसके लिये आधार और स्थाई निवास प्रमाण की बाध्यता नहीं होगी. वहीं, नये आदेश के मुताबिक, यूपी में निवास करने का कोई भी प्रमाणपत्र देने पर टीकाकरण होगा.

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