आधार को लेकर सुप्रीम न्यायालय के निर्णय के बाद सामने आई ये गंभीर दिक्कत

आधार को लेकर सुप्रीम न्यायालय के निर्णय के बाद दिक्कतों का सामना कर रह पेमेंट सेवा उद्योग ने रिजर्व बैंक (आरबीआई) से केवाईसी (ग्राहक को जानो) नियम का अनुपालन के लिए चेहरे की पहचान आधारित साफ्टवेयर के प्रयोग देने की मांग की है. सुप्रीम न्यायालय ने अपने आदेश में वित्तीय या बैंकिंग लेनदेने में आधार की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी.पिछले वर्ष न्यायालय के निर्णय ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनियों को केवाईसी के लिए आधार का प्रयोग करने पर रोक लगा दी थी.

पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के चेयरमैन नवीन सूर्या ने बुधवार को बोला कि हमने एक मॉडल का प्रस्ताव दिया है. इसमें ग्राहक अपने दस्तावेज की तस्वीर अपलोड कर सकता है व उसके बाद खुद कैमरे के सामने बैठना होगा. एल्गोरिथम (सॉफ्टवेयर) अपलोड किए गए दस्तावेज की प्रमाणिकता जांचेगा व फिर दस्तावेज में लगी फोटो से कैमरे के सामने बैठे आदमी के चेहरे का मिलान करेगा. यह केवाईसी की आवश्यकता को पूरा करेगा.

सूर्या ने दावा किया कि एल्गोरिथम इस कार्य को बखूबी अंजाम दे सकता है. लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है. उन्होंने जोर दिया कि आधार पर आए निर्णय के बाद कुछ विकल्पों को तलाशना महत्वपूर्ण है. उन्होंने केवाईसी नियमों का पालन करने के लिए प्रीपेड भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए समयसीमा को छह माह बढ़ाने के कदम का स्वागत किया है. उन्होंने बोला कि पुराने नियमों को जोखिम आधारित प्रणाली में बदलने की आवश्यकता है.

Related Articles

Back to top button