बाल विवाह को “न” शिक्षा को “हाँ”: मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक

लखनऊ। महिला कल्याण विभाग, लखनऊ द्वारा ’’मिशन शक्ति’’ के विशेष अभियान (फेज-05) के अंतर्गत आज दिनांक 09 अक्तूबर 2025 को लोक बंधु श्री राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय एवं राजकीय बाल गृह (बालिका) सिंघि खेड़ा, पारा, लखनऊ में “बाल विवाह को ‘न’, शिक्षा को ‘हाँ’” थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी के नेतृत्व/निर्देशन तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी लखनऊ के आदेशानुसार किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं और महिलाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है — यदि किसी बालिका की आयु 18 वर्ष से कम या बालक की आयु 21 वर्ष से कम है और उनका विवाह कराया जाता है, तो यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।

अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। उपस्थित जनसमूह को बताया गया कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें — यह 24×7 संचालित बच्चों की सहायता हेतु निःशुल्क सेवा है।

कार्यक्रम के दौरान महिला कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जानकारी भी दी गई।
इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर की सेंटर मैनेजर अर्चना सिंह एवं चाइल्ड लाइन से श्रीमती जयावती द्वारा हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1076, 102, 108 आदि के बारे में जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करना रहा।

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