सीएम योगी ने लखनऊ के बीएसए और तत्कालीन एडी बेसिक को किया सस्पेंड

सीएम योगी ने छात्रवृत्ति घोटाले के बाद स्कूल की मान्यता पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ के बीएसएस और तत्कालीन एडी बेसिक को भी सस्पेंड कर दिया है।

स्टार एक्सप्रेस

डेस्क. सीएम योगी ने छात्रवृत्ति घोटाले के बाद स्कूल की मान्यता पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ के बीएसएस और तत्कालीन एडी बेसिक को भी सस्पेंड कर दिया है। मामला मैथोडिस्ट चर्च स्कूल से जुड़ा है। इससे पहले छात्रवृत्ति घोटाले पर गुरुवार को एक रजिस्ट्रार को निलंबित करने के साथ तीन पर एफआईआर कराने का आदेश दिया गया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के सेंटीनियल हायर सेकेण्ड्री स्कूल से जुड़े विवाद में बड़ी कार्रवाई की गई। शासन ने लखनऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह, डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज एंड चिट्स लखनऊ मंडल विनय कुमार श्रीवास्तव और लखनऊ मंडल के तत्कालीन मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक पीएन सिंह को निलंबित कर दिया। पीएन सिंह वर्तमान में प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर कार्यरत थे।

यह कार्रवाई लखनऊ के सेंटीनियल हायर सेकेण्ड्री स्कूल परिसर में अनियमित रूप से मैथोडिस्ट चर्च स्कूल की मान्यता दिए जाने के मामले में की गई है। बेसिक शिक्षा के दोनों अधिकारियों का निलंबन आदेश प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने जारी किया। दोनों के खिलाफ अनुशासनिक जांच मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल करेंगे।

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लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार एडी बेसिक लखनऊ मंडल को दिया गया है। उधर, डिप्टी रजिस्ट्रार के निलंबन का आदेश अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने जारी किया। निलंबित डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अनुशासनिक जांच निदेशक पंचायतीराज लेखा निदेशालय रमाशंकर शुक्ल को सौंपी गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार पर कूटरचित अभिलेख तैयार करने में मदद करने का आरोप है।

यह मामला प्रकाश में तब आया जब लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज गोलागंज के चेयरमैन सुबोध सी मंडल ने डीएम से शिकायत की कि सेंटीनियल कॉलेज के परिसर पर अनिमा रिसाल सिंह के नेतृत्व में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और इस पर मैथोडिस्ट चर्च स्कूल का बोर्ड लगा दिया है। इसकी कक्षा एक से पांच तक की मान्यता बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है लेकिन इस विषय में उनसे कोई सहमति नहीं ली गई।

इससे संबंधित खबरें छपने के बाद इसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी, जेडी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, डीआईओएस के साथ मौके पर की गई। मैथेडिस्ट चर्च स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को बताया गया कि यह क्राइस्ट चर्च स्कूल की शाखा है और इसकी मान्यता सीबीएसई से है जबकि मान्यता बेसिक शिक्षा परिषद से ली गई थी।

अभिभावकों के साथ प्रबंधन ने धोखाधड़ी करते हुए गलत सूचना दी। सेन्टीनियल हायर सेकेण्ड्री स्कूल, लखनऊ व संबंधित सोसाइटी द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनेक एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि बीएसए विजय प्रताप सिंह ने कक्षा एक से पांच और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक पीएन सिंह ने कक्षा छह से आठ की मान्यता बिना गहनता से जांच और अनियमित तरीके से किए जाने से बेसिक शिक्षा परिषद की छवि धूमिल हुई है। लिहाजा उन्हें निलंबित करते हुए कार्रवाई की जाए।

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