12 दिसंबर को गाजियाबाद जिला कचहरी में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से निपटेंगे मामले

आपराधिक, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण

गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में आगामी 12 दिसंबर 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा बनौधिया ने पत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को इसकी जानकारी देते हुए लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला कचहरी गाजियाबाद में सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।

जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विनोद सिंह रावत के निर्देशन में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का सरल, त्वरित एवं आपसी सहमति से समाधान कराना है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी एवं फौजदारी के लघु मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक रिकवरी, मोटरयान चालान, पारिवारिक विवाद, उत्तराधिकार वाद तथा दाम्पत्य विवादों का निस्तारण कराया जा सकेगा।

इसके अलावा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों को भी आपसी सहमति से निस्तारित कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार कम समय में विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से बच सकते हैं।

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