सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों पर याचिका को किया खारिज लगाया 50 हजार का जुर्माना

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल : आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिजवी ने अपनी दलील में कहा था कि कुरान की ये 26 आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी हैं।
जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह याचिका विचार करने लायक नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और ऋषिकेष रॉय भी शामिल थे। रिजवी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुरान की ये 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों से मुस्लिम समुदाय का नाम न जुड़ सके। रिजवी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इन आयतों से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है।

पिछले महीने रिजवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। आयोग ने अपने भेजे नोटिस में भी वसीम रिजवी द्वारा कुरान को लेकर डाली गई पीआईएल पर नाराजगी जाहिर की थी। आयोग ने वसीम रिजवी की विवादित टिप्पणियों और धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर उन्हें नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिजवी को बिना शर्त माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा था कि अगर वसीम ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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