सरकार ने कोरोना के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, थूकने पर भी देना होगा जुर्माना

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल. महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के केस में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है। बीते 24 घंटे में राज्य में 31,643 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 102 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 24 घंटे में ही 20,854 मरीजों को इलाज कर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

वर्तमान में महाराष्ट्र में 3,36,584 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। राज्य में अबतक कुल 54,283 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिना मास्क के घूमने वालों पर जो जुर्माना पहले 200 रुपये का लगता था अब उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। साथ ही रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं शनिवार और रविवार के दिन लोगों को घरों से बाहर निकले पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। हालांकि खास वजहों से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन-

1. मास्क नहीं पहनने वालों को अब 500 रुपये जुर्माना भरना होगा।

2. सड़क पर थूकने पर 1000 का जुर्माना देना होगा।

3. रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों को इस दौरान एक साथ निकलने की अनुमति नहीं होगी।

4. सभी सार्वजनिक स्थानों को रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक बंद रखा जाएगा।

5. लोगों के दाह संस्कार में 20 लोगों को केवल अनुमति दी जाएगी।

6. रेस्तरां और होटलों से रात में भी खाने की होम डिलीवरी होगी।

7. मॉल, रेस्तरां, ऑडिटोरियम, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक बंद रहेंगे।

8. सभी तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनाही है।

Related Articles

Back to top button