लॉकडाउन की अवधि में e-Pass जरूरी, यहाँ जानें पूरी जानकारी

लॉकडाउन की अवधि में e-Pass जरूरी, यहाँ जानें पूरी जानकारी

स्टार एक्सप्रेस. उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए e-Pass जारी करने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में निर्देश निर्देश जारी कर दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि आमजन चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए e-Pass के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं व आपूर्ति आमजन में नहीं हो रही है तो वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कर सकते हैं।

यहाँ करें आवदेन
आवेदक ePass के लिए rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass
के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कौन करेगा ePass जारी
जिले की सीमा में ई-पास जारी करने के लिए का अधिकार उप जिलाधिकारी को दिया गया है। प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई- पास के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगें।

कितने दिनों तक ई-पास होगा मान्य
संस्थानों के लिए जारी ई- पास लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि के लिए जबकि आम लोगों के लिए जारी जनपद ePass की वैधता 1 दिन व अंतर्जनपदीय की 2 दिन होगी। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित जिले के डीएम द्वारा जारी किए जाएंगे।

शिकायतों का ऐसे करें समाधान
सरकार ने ई-पास से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। व्हाट्सएप व राहत आयुक्त कार्यालय का नंबर जारी किया गया है।

रामकेवल विशेष सचिव राजस्व,  मोबाइल नंबर – 9411 00600
चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट,  मोबाइल नंबर 94110 06000
व्हाट्सएप नंबर – 94544 11081
राहत आयुक्त कार्यालय नंबर – 0522 23 3800

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